संविधान सभा - कुछ मुख्य तथ्य
| कुछ मुख्य तथ्य |
| संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था जिसने 1946 मे भारत का दौरा किया। |
| संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हाल (जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है ) में हुई थी । |
| श्री सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे । |
| डॉ राजेन्द्र प्रसाद बाद में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने । |
| 13 दिसम्बर 1946 को पंडित जवाहर लाल नेहरु ने भारतवर्ष को एक स्वतंत्र संप्रभु तंत्र घोषित करने और उसके भावी शासन के लिए एक संविधान बनाने के दृढ़ संकल्प से उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया । |
| संविधान सभा को स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने का ऐतिहासिक कार्य पूरा करने मे लगभग तीन साल (दो साल ग्यारह महीने और सत्रह दिन ) लग गए । |
| भारतीय संविधान सभा ने कुल ग्यारह सत्र आयोजित किए जिनकी कुल अवधि 165 दिन थी । |
| संविधान सभा के ग्यारहवें सत्र के अंतिम दिन 26 नवम्बर 1950 को भारत का संविधान अपनाया गया था।
इस तिथि का उल्लेख भारतीय संविधान की उद्देशिका में इस प्रकार मिलता है अपनी संविधानसभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।
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| 24 जनवरी 1950 को माननीय सदस्यों ने संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए संलग्न किए । |
| भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ । उस दिन संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हुआ और 1952 में नई संसद के गठन होने तक अंतरिम संसदका कार्य किया । |
| महत्वपूर्ण तिथियाँ - संविधान सभा से संविधान तक |
| संविधान सभा की पहली बैठक | उद्देश्य संकल्प लिया गया | संविधान पारित | सदस्यों ने हस्ताक्षर किए | संविधान अस्तित्व में आया और संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त |
| 9 दिसंबर 1946 | 13 दिसंबर 1946 | 26 नवंबर 1949 | 24 जनवरी 1950 | 26 जनवरी 1950 |
संविधान सभा की विभिन्न समितियोँ के अध्यक्ष
| समिति | अध्यक्ष |
| प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति | राजेन्द्र प्रसाद |
| संचालन समिति | राजेन्द्र प्रसाद |
| वित्त एवं स्टाफ समिति | राजेन्द्र प्रसाद |
| प्रत्यय-पत्र संबंधी समिति | अलादि कृष्णास्वामी अय्यर |
| आवास समिति | बी पट्टाभि सीतारमैय्या |
| कार्य संचालन संबंधी समिति | के.एम. मुन्शी |
| राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति | राजेन्द्र प्रसाद |
| संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति | जी.वी. मावलंकर |
| राज्यों संबंधी समिति | जवाहर लाल नेहरू |
| मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति | वल्लभ भाई पटेल |
| अल्पसंख्यकों के उप-समिति | एच.सी. मुखर्जी |
| मौलिक अधिकारों संबंधी उप-समिति | जे. बी. कृपलानी |
| पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और आसाम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उपसमिति | गोपीनाथ बारदोलोई |
| अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों (असम के क्षेत्रों को छोड़कर) संबंधी उपसमिति | ए.वी. ठक्कर |
| संघीय शक्तियों संबंधी समिति | जवाहर लाल नेहरू |
| संघीय संविधान समिति | जवाहर लाल नेहरू |
| प्रारूप समिति | बी.आर. अम्बेडकर
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भारतीय संविधान 22 भागों में विभजित है तथा इसमे 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां है ।
भारतीय संविधान के भाग
| भाग | विषय | अनुच्छेद |
| भाग I | संघ और उसके क्षेत्र | अनुच्छेद 1-4 |
| भाग II | नागरिकता | अनुच्छेद 5-11 |
| भाग III | मूलभूत अधिकार | अनुच्छेद 12 - 35 |
| भाग IV | राज्य के नीति निदेशक तत्व | अनुच्छेद 36 - 51 |
| भाग IVA | मूल कर्तव्य | अनुच्छेद 51A |
| भाग V | संघ | अनुच्छेद 52-151 |
| भाग VI | राज्य | अनुच्छेद 152 -237 |
| भाग VII | संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित |
| भाग VIII | संघ राज्य क्षेत्र | अनुच्छेद 239-242 |
| भाग IX | पंचायत | अनुच्छेद 243- 243O |
| भाग IXA | नगर्पालिकाएं | अनुच्छेद 243P - 243ZG |
| भाग X | अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र | अनुच्छेद 244 - 244A |
| भाग XI | संघ और राज्यों के बीच संबंध | अनुच्छेद 245 - 263 |
| भाग XII | वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद | अनुच्छेद 264 -300A |
| भाग XIII | भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम | अनुच्छेद 301 - 307 |
| भाग XIV | संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं | अनुच्छेद 308 -323 |
| भाग XIVA | अधिकरण | अनुच्छेद 323A - 323B |
| भाग XV | निर्वाचन | अनुच्छेद 324 -329A |
| भाग XVI | कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध | अनुच्छेद 330- 342 |
| भाग XVII | राजभाषा | अनुच्छेद 343- 351 |
| भाग XVIII | आपात उपबंध | अनुच्छेद 352 - 360 |
| भाग XIX | प्रकीर्ण | अनुच्छेद 361 -367 |
| भाग XX | संविधान के संशोधन | अनुच्छेद |
| भाग XXI | अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध | अनुच्छेद 369 - 392 |
| भाग XXII | संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन | अनुच्छेद 393 - 395 |
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