संविधान सभा - कुछ मुख्य तथ्य

संविधान सभा - कुछ मुख्य तथ्य

कुछ मुख्य तथ्य
संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था जिसने 1946 मे भारत का दौरा किया।
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हाल (जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है ) में हुई थी ।
श्री सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे ।
डॉ राजेन्द्र प्रसाद बाद में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने ।
13 दिसम्बर 1946 को पंडित जवाहर लाल नेहरु ने भारतवर्ष को एक स्वतंत्र संप्रभु तंत्र घोषित करने और उसके भावी शासन के लिए एक संविधान बनाने के दृढ़ संकल्प से उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया ।
संविधान सभा को स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने का ऐतिहासिक कार्य पूरा करने मे लगभग तीन साल (दो साल ग्यारह महीने और सत्रह दिन ) लग गए ।
भारतीय संविधान सभा ने कुल ग्यारह सत्र आयोजित किए जिनकी कुल अवधि 165 दिन थी ।
संविधान सभा के ग्यारहवें सत्र के अंतिम दिन 26 नवम्बर 1950 को भारत का संविधान अपनाया गया था।
इस तिथि का उल्लेख भारतीय संविधान की उद्देशिका में इस प्रकार मिलता है अपनी संविधानसभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।
24 जनवरी 1950 को माननीय सदस्यों ने संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए संलग्न किए ।
भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ । उस दिन संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हुआ और 1952 में नई संसद के गठन होने तक अंतरिम संसदका कार्य किया ।

महत्वपूर्ण तिथियाँ - संविधान सभा से संविधान तक
संविधान सभा की पहली बैठकउद्देश्य संकल्प लिया गयासंविधान पारितसदस्यों ने हस्ताक्षर किएसंविधान अस्तित्व में आया और संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त
9 दिसंबर 194613 दिसंबर 194626 नवंबर 194924 जनवरी 195026 जनवरी 1950

संविधान सभा की विभिन्न समितियोँ के अध्यक्ष

समितिअध्यक्ष
प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समितिराजेन्द्र प्रसाद
संचालन समितिराजेन्द्र प्रसाद
वित्त एवं स्टाफ समितिराजेन्द्र प्रसाद
प्रत्यय-पत्र संबंधी समितिअलादि कृष्णास्वामी अय्यर
आवास समितिबी पट्टाभि सीतारमैय्या
कार्य संचालन संबंधी समितिके.एम. मुन्शी
राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समितिराजेन्द्र प्रसाद
संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समितिजी.वी. मावलंकर
राज्यों संबंधी समितिजवाहर लाल नेहरू
मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समितिवल्लभ भाई पटेल
अल्पसंख्यकों के उप-समितिएच.सी. मुखर्जी
मौलिक अधिकारों संबंधी उप-समितिजे. बी. कृपलानी
पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और आसाम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उपसमितिगोपीनाथ बारदोलोई
अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों (असम के क्षेत्रों को छोड़कर) संबंधी उपसमितिए.वी. ठक्कर
संघीय शक्तियों संबंधी समितिजवाहर लाल नेहरू
संघीय संविधान समितिजवाहर लाल नेहरू
प्रारूप समितिबी.आर. अम्बेडकर
भारतीय संविधान 22 भागों में विभजित है तथा इसमे 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां है ।

भारतीय संविधान के भाग

भागविषयअनुच्छेद
भाग Iसंघ और उसके क्षेत्रअनुच्छेद 1-4
भाग IIनागरिकताअनुच्छेद 5-11
भाग IIIमूलभूत अधिकारअनुच्छेद 12 - 35
भाग IVराज्य के नीति निदेशक तत्वअनुच्छेद 36 - 51
भाग IVAमूल कर्तव्यअनुच्छेद 51A
भाग Vसंघअनुच्छेद 52-151
भाग VIराज्यअनुच्छेद 152 -237
भाग VIIसंविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित
भाग VIIIसंघ राज्य क्षेत्रअनुच्छेद 239-242
भाग IXपंचायतअनुच्छेद 243- 243O
भाग IXAनगर्पालिकाएंअनुच्छेद 243P - 243ZG
भाग Xअनुसूचित और जनजाति क्षेत्रअनुच्छेद 244 - 244A
भाग XIसंघ और राज्यों के बीच संबंधअनुच्छेद 245 - 263
भाग XIIवित्त, संपत्ति, संविदाएं और वादअनुच्छेद 264 -300A
भाग XIIIभारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागमअनुच्छेद 301 - 307
भाग XIVसंघ और राज्यों के अधीन सेवाएंअनुच्छेद 308 -323
भाग XIVAअधिकरणअनुच्छेद 323A - 323B
भाग XVनिर्वाचनअनुच्छेद 324 -329A
भाग XVIकुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंधअनुच्छेद 330- 342
भाग XVIIराजभाषाअनुच्छेद 343- 351
भाग XVIIIआपात उपबंधअनुच्छेद 352 - 360
भाग XIXप्रकीर्णअनुच्छेद 361 -367
भाग XXसंविधान के संशोधनअनुच्छेद
भाग XXIअस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधअनुच्छेद 369 - 392
भाग XXIIसंक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसनअनुच्छेद 393 - 395






































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